Admission Open for Session 2023-24     
  • 1. प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले एवं विषयों का चयन करते समय अभ्यर्थी प्रवेश नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें।
  • 2. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन किया गया है, जो छात्र-छात्राओ ं के उत्तीर्ण अंको के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर छा़त्र-छात्राओं का साक्षात्कार लेकर छात्रों को प्रवेश की संस्तुति प्रदान करेगा।
  • 3. महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रायें प्रवेश आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करें। महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् प्रवेश हेतु योग्य छात्र-छात्राओ ं की सूची सूचना पट पर अंकित कर दी जायेगी। सूची अंकित करने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक शुल्क महाविद्यालय के कैश काउण्टर पर जमा कर शुल्क की रसीद प्राप्त कर लें। प्रवेश आवेदन पत्र विवरणिका पर संलग्न है।
  • 4. प्रवेश आवेदन पर विवरणिका में उल्लिखित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां किसी राजपत्रित अधिकारीे/स्वतः प्रमाणित करा कर संलग्न करें। साथ ही यथास्थान पासपोर्ट आकार की फोटो भी चिपकायें, जो स्वतः प्रमाणित हो।
  • 5. महाविद्यालय में प्रवेश लेत े समय अर्थात प्रवेश शुल्क जमा करते समय परिचय पत्र भी प्राप्त कर लेवें। महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र सद ैव साथ में रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिचय पत्र का उपयोग किया जा सके। प्रवेश शुल्क जमा करन े पर ही परिचय पत्र निर्गत होंगे। परिचय पत्र के आधार पर ही पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत होंगी। बिना परिचय पत्र के न तो पुस्तकें निर्गत की जायेगी और न ही छात्रसंघ चुनाव में भाग लेन े अथवा मतदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। विषय परिवर्तन में अन्तिम निर्णय प्रवेश समिति का होगा।
  • 6. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक बार विषय चयन करने के उपरान्त बार-बार विषय परिवर्तन की अन ुमति नहीं दी जायेगी।
  • 7. स्नातक स्तर पर छात्र-छात्रायें सी0बी0सी0एस0 पाठ ्यक्रम के आधार पर ही विषयों का चयन कर सकत े हैं, तथा हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी में से केवल दो ही साहित्यिक विषयों का चयन कर सकते है। इसके अतिरिक्त कला संकाय में दो प्रयोगात्मक विषय एक साथ चयन करन े की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। भूगोल एवं चित्रकला विषयों का चयन वे ही छात्र-छात्रायें कर सकत े हैं जिनकी इण्टरमीडिएट में उक्त विषय रहे हों। इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओ ं को स्नातक स्तर पर केवल भूगोल विषय चयन करन े की अन ुमति प्रदान की जा सकती है। इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर चित्रकला विषय लेने की अन ुमति नहीं दी जायेगी।
  • 8. भूगोल एवं चित्रकला तथा अर्थशास्त्र एवं चित्रकला विषय साथ-साथ नहीं लिए जा सकेंगे।
  • 9. भूगोल एवं चित्रकला विषयों में प्रवेश मैरिट के आधार पर ही होगा तथा प्रत्येक विषय में साठ से अधिक छात्र-छात्राओ ं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।:
    • 10. महाविद्यालय में प्रति विषय 60 छात्र-छात्राओं की प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।
    • 11. स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।.
      • 12. इण्टरमीडिएट में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करन े वाले छात्र-छात्राआ ें को कला वर्ग एवं 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का े स्नातक विज्ञान वर्ग में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में पांच 5 अंको की छूट होगी, परन्तु 39.99 प्रतिशत अथवा 44.99 प्रतिशत अंको को क्रमशः 40 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
    • 13. महाविद्यालय को बिना कारण दिये प्रवेश न देने एवं निरस्त करने का अधिकार होगा।
    • 14. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
    • 15. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क एक बार जमा हो जाने पर लौटाया नही जायेगा। इसका कड ़ाई से पालन किया जायेगा।
    • 16. छात्र-छात्राओ ं द्वारा चयनित विषय संवर्ग विहीन होन े पर महाविद्यालय को अधिकार है कि प्रवेश रद्द किया जा सकता है, अतः छात्र-छात्राएं संवर्ग युक्त (ैनइरमबज ब्वउइपदंजपवद) विषय का चयन ही करें।
    • 17. छात्र-छात्रायें महाविद्यालय में अपनी मानसिक शक्ति को समृद्ध बनान े एवं अनुशासित अध्ययन हेतु प्रवेश लेता है। अतः आवश्यक है कि वे अपनी कक्षाओं म ें नियमित उपस्थित रहें। प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राओं का े परीक्षा में बैठन े से व ंचित करन े का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय को है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति का शपथ पत्र छात्र-छात्राआ े ं को अनिवार्य रूप से भर कर जमा करना होगा
    • 18. परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण/ड्रापर छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
    • 19. संसदीय कार्यकलापों से छात्र-छात्राओ ं को अवगत कराने तथा छात्रहितों की रक्षा के लिए छात्रसंघ पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाता है। छात्रसंघ का गठन शासनादेश संख्या - 2311/सत्तर/1-5-(12)11/94 दिनांक 21 जनवरी 2000 तथा शासनादेश संख्या - 548/उच्चशिक्षा/2002-03(168) 2001 तदनुसार डिग्री प्लान/3699-3746/2002-03 दिनांक 18 दिसंबर 2002 के अनुपालन में छात्र संघ चुनाव सत्र प्रारम्भ होन े की तिथि स े 6 सप्ताह के भीतर तक पूर्ण कर दिया जायेगा तथा शपथ ग्रहण समारोह निर्वाचन सम्पन्न होन े के बाद एक सप्ताह के अन्तर्गत कराया जायेगा। छात्रसंघ चुनाव में केवल अध्यक्ष, महामंत्री तथा संकाय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव तथा क्रीड़ा सचिव का चुनाव अप्रत्यक्ष अथवा मनोनयन द्वारा किए जाने का प्राविधान है।
    • 20. अनुत्तीर्ण, ड्रापर अथवा अनुशासनहीनता के आरोपी छात्र-छात्राओं को छात्र संघ चुनाव में भाग लेन े की अन ुमति नहीं दी जायेगी।
    • 21. छात्र संघ चुनाव 17 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राआ ें को चुनाव में भाग लेन े की अनुमति नहीं दी जायेगी। आयु गणना 01 जुलाई 2021 होगी। स्नातक एक विषय में प्रवेश लेन े वाले और भूतपूर्व छात्र-छात्रा चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगे किंतु मतदान के अधिकारी होंगे। छात्रसंघ चुनाव लड़ने एवं निर्वाचन के पश्चात् छात्रसंघ पदाधिकारियों के व्यय हेतु महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
    • 22. वार्षिकोत्सव, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 फरवरी तक पूर्ण करा लिए जायेंगे।
    • 23. महाविद्यालय में प्रवेश लेन े के पश्चात एक माह के भीतर (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्द ेशों के अनुसार) छात्र-छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र भरना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक है। परीक्षा आवेदन पत्र प्रवेश शुल्क रसीद दिखाने पर ही निर्गत हो सकेंगे।